उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड
श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

पृष्ठभूमि

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों में नियोजित श्रमिक असंगठित क्षेत्र के श्रमिक है, जो अत्यंत ही गरीब व शोषित वर्ग से संबंधित होते है। ऐसे स्थिति में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के नियोजन और सेवा-शर्तों का विनियमन करने तथा उनकी सुरक्षाा स्वास्थ्य एवं कल्याण संबंधित उपाय प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम-1996 पारित किया गया, जिसके क्रम में उ0प्र0 सरकार द्वारा 04 फरवरी 2009 को उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) नियमावली का प्रख्यापन किया गया। उक्त अधिनियम की धारा-18(1) में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन किया गया।

वर्तमान में बोर्ड के अंतर्गत प्रदेश के लगभग 1.58 करोड़ निर्माण श्रमिक पंजीकृत है। इन निर्माण श्रमिकों तथा उनके परिवार को वर्तमान में बोर्ड द्वारा मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना, संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना, विहान आवासीय विद्यालय योजना, कौशल विकास तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना, शौचालय सहायता योजना, आपदा राहत सहायता योजना, महात्मा गाॅधी पेंशन योजना, गम्भीर बीमारी सहायता योजना, कन्या विवाह सहायता योजना, पं0 दीनदयाल उपाध्याय चेतना योजना, निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है।

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