टिप्पणी
सुरक्षा से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सभी आवश्यक व्यावहारिक कदम उठाने के लिए अपने प्रतिष्ठान में किसी भी भवन या अन्य संनिर्माण कार्य के दौरान लगातार व पर्याप्त पर्यवेक्षण प्रदान करना नियोक्ता का उत्तरदायित्व है।
टिप्पणी
नियोक्ता उसके द्वारा नियोजित प्रत्येक भवन संनिर्माण कर्मकार को मजदूरी के भुगतान के लिए उत्तरदायी है और मजदूरी विहित तिथि को या उससे पहले भुगतान की जाएगी। यदि कोई ठेकेदार मुआवजे का भुगतान करने में विफल रहता है, तो भवन श्रमिक की मृत्यु या अक्षमता की स्थिति में, नियोक्ता, मुआवजे की पूर्ण राशि या बकाए की अदत्त राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, और इस प्रकार भुगतान की गई राशि को ठेकेदार से, वसूल करने का हकदार होगा।
(2) यदि उप-धारा (1) के तहत दिए गए किसी भी विवरण में कोई परिवर्तन होता है, तो, नियोक्ता
दो दिनों के भीतर इस तरह के परिवर्तन की सूचना निरीक्षक को देगा।
(3) उप-धारा (1) का कोई भी प्रावधान भवन या अन्य संनिर्माण कार्य के ऐसे वर्ग के संबंध
में लागू नहीं होगा जैसा कि समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा उभरते हुए संनिर्माण के रूप में निर्दिष्ट करेगी।