उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड
श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

अधिनियम तथा नियम

विशेष उपबंध

(44) नियोक्ताओं का दायित्व -
कोई भी नियोक्ता, सुरक्षा से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सभी आवश्यक व्यावहारिक कदम उठाने के लिए अपने प्रतिष्ठान में किसी भी भवन या अन्य संनिर्माण कार्य के दौरान लगातार व पर्याप्त पर्यवेक्षण प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होगा।


टिप्पणी

सुरक्षा से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सभी आवश्यक व्यावहारिक कदम उठाने के लिए अपने प्रतिष्ठान में किसी भी भवन या अन्य संनिर्माण कार्य के दौरान लगातार व पर्याप्त पर्यवेक्षण प्रदान करना नियोक्ता का उत्तरदायित्व है।


(45) मजदूरी व मुआवजे के भुगतान का उत्तरदायित्व -
(1) नियोक्ता, उसके द्वारा नियोजित प्रत्येक भवन संनिर्माण श्रमिक को मजदूरी के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा और वह ऐसी तारीख को या उससे पहले मजदूरी भुगतान करेगा जैसा कि विहित किया जा सकेगा।
(2) यदि कोई ठेकेदार उसके द्वारा नियोजित भवन श्रमिक को मुआवजे का भुगतान करने में विफल रहता है, जहां वह बकाया होने की स्थिति में ऐसा भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, या कटौती करके भुगतान करता है तो भवन श्रमिक की मृत्यु या अक्षमता की स्थिति में, नियोक्ता, श्रमिक प्रतिपूर्ति अधिनियम, 1923 ;1923 का 8द्ध के प्रावधानों के अनुसार, मुआवजे की पूर्ण राशि या बकाए की अदत्त राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, और इस प्रकार भुगतान की गई राशि को ठेकेदार से, या तो ठेकेदार को देय किसी राशि से कटौती करके या किसी संविदा के तहत या ठेकेदार द्वारा देय ऋण के रूप मे वसूल करेगा।


टिप्पणी

नियोक्ता उसके द्वारा नियोजित प्रत्येक भवन संनिर्माण कर्मकार को मजदूरी के भुगतान के लिए उत्तरदायी है और मजदूरी विहित तिथि को या उससे पहले भुगतान की जाएगी। यदि कोई ठेकेदार मुआवजे का भुगतान करने में विफल रहता है, तो भवन श्रमिक की मृत्यु या अक्षमता की स्थिति में, नियोक्ता, मुआवजे की पूर्ण राशि या बकाए की अदत्त राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, और इस प्रकार भुगतान की गई राशि को ठेकेदार से, वसूल करने का हकदार होगा।


(46) भवन संनिर्माण या अन्य संनिर्माण कार्य के प्रारंभ होने की सूचना -
(1) नियोक्ता, किसी भी भवन या अन्य संनिर्माण कार्य के प्रारंभ होने से कम से कम तीस दिन पहले, प्रस्तावित भवन संनिर्माण या अन्य संनिर्माण कार्य, निष्पादित किये जाने वाले क्षेत्र में क्षेत्राधिकार रखने वाले निरीक्षक को एक लिखित नोटिस भेजेगा या भिजवायेगा जिसमें निम्नलिखित शामिल होगें-
(a) उस स्थान का नाम व स्थिति जहां भवन या अन्य संनिर्माण कार्य निष्पादित किया जाना प्रस्तावित है;
(b) उस व्यक्ति का नाम व पता जो भवन या अन्य संनिर्माण कार्य निष्पादित करा रहा है;
(c) वह पता जहां भवन या अन्य संनिर्माण कार्य से संबंधित संचार भेजा जा सकेगा;
(d) शामिल कार्य की प्रकृति और किसी भी संयंत्र व मशीनरी सहित प्रदत्त सुविधाएं;
(e) भवन या अन्य संनिर्माण कार्य में प्रयोग किए जाने वाली विस्फोटकों, यदि कोई हों, के भंडारण की व्यवस्था;
(f) भवन या अन्य संनिर्माण कार्य के विभिन्न चरणों के दौरान नियोजित किए जाने वाले संभावित श्रमिकों की संख्या;
(g) उस व्यक्ति का नाम व पद जो कार्य स्थल पर भवन या अन्य संनिर्माण कार्य का समग्र प्रभारी होगा।
(h) कार्य की अनुमानित अवधि;
(i) ऐसे अन्य मामले जैसा कि विहित किया जा सकेगा।


(2) यदि उप-धारा (1) के तहत दिए गए किसी भी विवरण में कोई परिवर्तन होता है, तो, नियोक्ता दो दिनों के भीतर इस तरह के परिवर्तन की सूचना निरीक्षक को देगा।
(3) उप-धारा (1) का कोई भी प्रावधान भवन या अन्य संनिर्माण कार्य के ऐसे वर्ग के संबंध में लागू नहीं होगा जैसा कि समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा उभरते हुए संनिर्माण के रूप में निर्दिष्ट करेगी।


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