स्पष्टीकरण - इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, नियोक्ता द्वारा या ठेकेदार द्वारा नियोजित एक दिन में अलग रिले में कार्यरत संनिर्माण श्रमिकों को प्रतिष्ठान में कार्यरत संनिर्माण श्रमिकों की संख्या की गणना में शामिल किया जायेगा।
स्पष्टीकरण- उपखंड ;पपद्ध के प्रयोजनों के लिए, केंद्र, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1), की धारा 617 में कंपनी के रूप में परिभाषित केन्द्र सरकार द्वारा स्वामित्व, नियंत्रित या प्रबंधित सरकारी कंपनी को ‘सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम’ समझा जायेगा;