अन्य बातों के होते हुए, संनिर्माण श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत सदस्यों की संख्या से कम नहीं होगी।
टिप्पणी राज्य सरकार को राज्य भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक सलाहकार समिति का गठन करने का अधिकार दिया गया है। समिति में एक अध्यक्ष, दो विधानसभा सदस्य, केंद्र सरकार द्वारा नामित एक सदस्य, निरीक्षण महानिरीक्षक, नियोक्ताओं, भवन संनिर्माण कर्मकारों, वास्तुकार संगठनों, इंजीनियरों, दुर्घटना बीमा संस्थानों व किसी भी अन्य हितधारकों के संघों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सरकार द्वारा नामित ग्यारह से अनधिक परंतु न्यूनतम सात व्यक्ति शामिल होते हैं।