इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के तहत लाभार्थी के रूप में पंजीकृत प्रत्येक भवन संनिर्माण श्रमिक इस अधिनियम के तहत अपने कोष से बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए लाभों का हकदार होगा।
टिप्पणी -
 प्रत्येक भवन श्रमिक जिसकी आयु अठारह और साठ वर्ष के बीच में है और जो पिछले 12 महीनों
                                                के दौरान नब्बे से अनधिक दिनों के लिए किसी भी भवन या अन्य संनिर्माण कार्य में संलग्न
                                                है, भवन और अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण कोष के एक लाभार्थी के रूप में पंजीकरण के
                                                लिए पात्र है। पंजीकरण के लिए आवेदन विहित प्रपत्र में और विहित दस्तावेज के साथ किया
                                                जा सकता है जिसके लिए शुल्क पचास रूपये से अधिक नहीं होगा।
स्पष्टीकरण - इस उपधारा के तहत किसी बोर्ड के साथ एक लाभार्थी के रूप में तीन वर्ष की अवधि की संगणना में, पंजीकरण से पहले किसी व्यक्ति के अन्य बोर्ड के लाभार्थी, होने की अवधि को शामिल किया जायेगा।
प्रत्येक नियोक्ता उसके द्वारा कराए जा रहे भवन या अन्य संनिर्माण कार्य में नियोजित लाभार्थियों के रोजगार का विवरण दर्शाते हुए ऐसे प्रारूप में एक रजिस्टर रखेगा जैसा कि विहित किया जा सकेगा और बोर्ड के सचिव द्वारा या इस संबंध में बोर्ड द्वारा विधिवत अधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा किसी पूर्व सूचना के बिना उसका निरीक्षण किया जा सकेगा।
टिप्पणी - 
एक पंजीकृत लाभार्थी, जब तक कि वह साठ वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेता है, कोष में,
                                                राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट दरों पर योगदान करेगा। यदि कोई भी लाभार्थी किसी भी वित्तीय
                                                परेशानी के कारण अपने योगदान का भुगतान करने में असमर्थ है, तो भवन एवं अन्य संनिर्माण
                                                श्रमिक कल्याण बोर्ड योगदान का भुगतान माफ कर सकता है जो एक बार में तीन माह से अधिक
                                                की अवधि के लिए नहीं होगा।
यदि कोई लाभार्थी धारा 16 की उप-धारा (1) के तहत कम से कम एक वर्ष की एक निरंतर अवधि के लिए अपने योगदान का भुगतान
                                                नहीं करेगा तो वह लाभार्थी नहीं रह जाएगा;
                                                बशर्ते, बोर्ड के सचिव को यह समाधान हो जाता है कि योगदान का भुगतान न करने का कारण
                                                युक्तियुक्त है और भवन संनिर्माण श्रमिक बकाया जमा करने के लिए तैयार है, तो वह भवन
                                                संनिर्माण श्रमिक को बकाया राशि जमा करने की अनुमति दे सकता है और इस प्रकार योगदान
                                                के जमा किए जाने पर भवन संनिर्माण श्रमिक का पंजीकरण बहाल हो जाएगा।
                                                टिप्पणी -
यदि कोई भी लाभार्थी कम से कम एक वर्ष की निरंतर अवधि के लिए अपने योगदान का भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह कोष का एक लाभार्थी नहीं रहेगा। परंतु यदि योगदान भुगतान करने में विफलता युक्तियुक्त कारण से थी और भवन संनिर्माण श्रमिक बकाया जमा करने के लिए तैयार है तो उसका पंजीकरण बहाल किया जा सकेगा।