उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड
श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

अधिनियम तथा नियम

भवन संनिर्माण कर्मकारों का लाभार्थियों के रूप में पंजीकरण
(11) कोष के लाभार्थी -

इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के तहत लाभार्थी के रूप में पंजीकृत प्रत्येक भवन संनिर्माण श्रमिक इस अधिनियम के तहत अपने कोष से बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए लाभों का हकदार होगा।

(12) लाभार्थियों के रूप में भवन संनिर्माण श्रमिकों का पंजीकरण -
  • प्रत्येक भवन श्रमिक जिसने अठारह वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, परंतु साठ वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है, और पिछले बारह महीनों के दौरान नब्बे दिन से अनधिक दिनों के लिए किसी भी भवन या अन्य संनिर्माण कार्य में संलग्न है, इस अधिनियम के तहत लाभार्थी के रूप में पंजीकृत होने के लिए पात्र होगा।
  • पंजीकरण के लिए आवेदन का प्रारूप वही होगा जो इस संबंध में बोर्ड द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा विहित किया जा सकता है।
  • उप-धारा 2 के तहत प्रत्येक आवेदन निर्दिष्ट दस्तावेज व शुल्क जो पचास रुपए से अधिक नहीं होगा के साथ प्रस्तुत किए जाएगें।
  • यदि उप-धारा 2 के तहत बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि आवेदक इस अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों अनुसार है, तो वह इस अधिनियम के तहत एक लाभार्थी के रूप में भवन संनिर्माण कर्मकार का नाम पंजीकृत करेगा;
    बशर्ते, पंजीकरण आवेदन को आवेदक को सुनवाई का एक मौका दिए बिना अस्वीकार नहीं किया जा सकेगा।
  • उप-धारा 4 के तहत निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति, इस तरह के निर्णय की तिथि से तीस दिनों के भीतर बोर्ड के सचिव को या इस संबंध में बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी के समक्ष एक अपील करेगा और ऐसी अपील पर सचिव या ऐसे अन्य अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा;
    बशर्ते, सचिव या इस संबंध में बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य अधिकारी तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद भी अपील पर विचार कर सकता है यदि वह इस बात से संतुष्ट है कि भवन संनिर्माण श्रमिक को समय के भीतर अपील दायर करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था।
  • बोर्ड का सचिव ऐसे रजिस्टरों को बनाए रखना तय करेगा जैसा कि निर्दिष्ट किया जायेगा।

टिप्पणी -
प्रत्येक भवन श्रमिक जिसकी आयु अठारह और साठ वर्ष के बीच में है और जो पिछले 12 महीनों के दौरान नब्बे से अनधिक दिनों के लिए किसी भी भवन या अन्य संनिर्माण कार्य में संलग्न है, भवन और अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण कोष के एक लाभार्थी के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र है। पंजीकरण के लिए आवेदन विहित प्रपत्र में और विहित दस्तावेज के साथ किया जा सकता है जिसके लिए शुल्क पचास रूपये से अधिक नहीं होगा।

(13) पहचान पत्र -
  • बोर्ड, प्रत्येक लाभार्थी को उसकी तस्वीर विधिवत चिपका कर उसके साथ इमारत या उसके द्वारा किए गए अन्य संनिर्माण कार्य का विवरण दर्ज करने के लिए पर्याप्त स्थान के साथ पहचान पत्र प्रदान करेगा।
  • प्रत्येक नियोक्ता पहचान कार्ड में लाभार्थी द्वारा किये गये भवन संनिर्माण या अन्य संनिर्माण कार्य का विवरण दर्ज करेगा और उसको प्रमाणित कर लाभार्थी को वापस करेगा।
  • इस अधिनियम के तहत लाभार्थी को जारी पहचान कार्ड सरकार या बोर्ड के किसी भी अधिकारी, किसी भी निरीक्षक या निरीक्षण के लिए किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा की मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा।
(14) एक लाभार्थी के रूप में समापन -
  • इस अधिनियम के तहत एक लाभार्थी के रूप में पंजीकृत कोई भी भवन संनिर्माण श्रमिक साठ वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर या वह एक वर्ष में नब्बे से अनधिक दिनों के लिए भवन संनिर्माण या अन्य संनिर्माण कार्य में संलग्न न रहने पर इस रूप में नहीं रह जाएगा;
    बशर्ते, इस उपधारा के तहत नब्बे दिन की अवधि की संगणना में श्रमिक के नियोजन के दौरान दुर्घटना की वजह से श्रमिक की किसी भी व्यक्तिगत चोट के कारण भवन संनिर्माण या अन्य संनिर्माण कार्य से अनुपस्थिति को अनुपस्थिति की किसी भी अवधि से बाहर रखा जाएगा।
  • उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई व्यक्ति साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने से ठीक पहले कम से कम तीन वर्षों तक लगातार लाभार्थी रहा है तो, वह इस तरह के लाभ प्राप्त करने का पात्र होगा जैसा कि विहित किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण - इस उपधारा के तहत किसी बोर्ड के साथ एक लाभार्थी के रूप में तीन वर्ष की अवधि की संगणना में, पंजीकरण से पहले किसी व्यक्ति के अन्य बोर्ड के लाभार्थी, होने की अवधि को शामिल किया जायेगा।

(15) लाभार्थियों का पंजीकरण -

प्रत्येक नियोक्ता उसके द्वारा कराए जा रहे भवन या अन्य संनिर्माण कार्य में नियोजित लाभार्थियों के रोजगार का विवरण दर्शाते हुए ऐसे प्रारूप में एक रजिस्टर रखेगा जैसा कि विहित किया जा सकेगा और बोर्ड के सचिव द्वारा या इस संबंध में बोर्ड द्वारा विधिवत अधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा किसी पूर्व सूचना के बिना उसका निरीक्षण किया जा सकेगा।

(16) संनिर्माण श्रमिकों का योगदान -
  • इस अधिनियम के तहत एक लाभार्थी के रूप में पंजीकृत किसी भवन संनिर्माण श्रमिक, जब तक कि वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है, कोष में प्रति माह ऐसी दर से योगदान करेगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकेगा, और संनिर्माण श्रमिकों के विभिन्न वर्गों के लिए योगदान की विभिन्न दरें निर्दिष्ट की जा सकेगीं।
    बशर्ते, बोर्ड, यदि उसे यह समाधान हो जाता है कि एक लाभार्थी किसी वित्तीय परेशानी के कारण अपने योगदान का भुगतान करने में असमर्थ है, योगदान का भुगतान माफ कर सकता है जो एक बार में तीन माह से अधिक की अवधि के लिए नहीं होगा।
  • लाभार्थी अपने मासिक वेतन से अपना योगदान काटने के लिए अपने नियोक्ता को प्राधिकृत कर सकेगा और ऐसी कटौती के पंद्रह दिनों के भीतर, बोर्ड को प्रषित करेगा।

टिप्पणी -
एक पंजीकृत लाभार्थी, जब तक कि वह साठ वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेता है, कोष में, राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट दरों पर योगदान करेगा। यदि कोई भी लाभार्थी किसी भी वित्तीय परेशानी के कारण अपने योगदान का भुगतान करने में असमर्थ है, तो भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड योगदान का भुगतान माफ कर सकता है जो एक बार में तीन माह से अधिक की अवधि के लिए नहीं होगा।

(17) योगदान का भुगतान न करने का प्रभाव -

यदि कोई लाभार्थी धारा 16 की उप-धारा (1) के तहत कम से कम एक वर्ष की एक निरंतर अवधि के लिए अपने योगदान का भुगतान नहीं करेगा तो वह लाभार्थी नहीं रह जाएगा;
बशर्ते, बोर्ड के सचिव को यह समाधान हो जाता है कि योगदान का भुगतान न करने का कारण युक्तियुक्त है और भवन संनिर्माण श्रमिक बकाया जमा करने के लिए तैयार है, तो वह भवन संनिर्माण श्रमिक को बकाया राशि जमा करने की अनुमति दे सकता है और इस प्रकार योगदान के जमा किए जाने पर भवन संनिर्माण श्रमिक का पंजीकरण बहाल हो जाएगा।


टिप्पणी -

यदि कोई भी लाभार्थी कम से कम एक वर्ष की निरंतर अवधि के लिए अपने योगदान का भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह कोष का एक लाभार्थी नहीं रहेगा। परंतु यदि योगदान भुगतान करने में विफलता युक्तियुक्त कारण से थी और भवन संनिर्माण श्रमिक बकाया जमा करने के लिए तैयार है तो उसका पंजीकरण बहाल किया जा सकेगा।

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