बोर्ड का कोई भी कार्य या कार्यवाही निम्नलिखित के होने के कारण मात्र से अमान्य नहीं होगी -
केन्द्र सरकार, इस संबंध में कानून द्वारा संसद द्वारा समुचित विनियोजन के बाद, एक बोर्ड को ऐसी धनराशि का अनुदान व ऋण प्रदान कर सकेगी, जैसा सरकार आवश्यक समझे।
बोर्ड, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे प्रारूप व समय पर जैसा कि विहित किया जा सकेगा, अनुमानित प्राप्तियों और बोर्ड का व्यय दिखाते हुए, अगले वित्त वर्ष के लिए अपना बजट तैयार करेगा, और राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार को अग्रेषित करेगा।
बोर्ड, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे प्रारूप व समय पर जैसा कि विहित किया जा सकेगा, पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी गतिविधियों का पूरा लेखा जोखा देते हुए, अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा, और राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार को अग्रेषित करेगा।