टिप्पणी
सरकार को, भवन श्रमिकों के लिए काम के घंटों की संख्या तय करने और प्रत्येक 7 दिनों
की अवधि में आराम के लिए एक दिन प्रदान करने और ऐसे आराम के दिन पर कार्य के संबंध
में पारिश्रमिक का भुगतान करने, आराम के दिन काम के लिए ओवरटाइम दर से अन्यून दर से
भुगतान दिलाने का प्रावधान करने का अधिकार है।
टिप्पणी
यदि जहां कहीं भी किसी भी भवन संनिर्माण श्रमिक को किसी भी दिन एक सामान्य कार्य दिवस
के घंटों की संख्या से अधिक समय तक कार्य करने की आवश्यकता होती है, तो वह मजदूरी साधारण
दर के दुगुने दर से मजदूरी पाने का हकदार होगा।
टिप्पणी
कोई भी व्यक्ति जो बहरा है या उसकी दृष्टि दोषपूर्ण है या जिसमें चक्कर आने की प्रवृत्ति
है को किसी ऐसे भवन या अन्य संनिर्माण कार्य में नियोजित नहीं किया जा सकेगा जिसमें
या तो स्वयं श्रमिक को या किसी अन्य व्यक्ति को किसी दुर्घटना का जोखिम होने की संभावना हो।
प्रत्येक स्थान पर जहां भवन या अन्य संनिर्माण कार्य किया
जाता है, नियोक्ता इस प्रकार शौचालय व मूत्रालय की पर्याप्त व्यवस्था करेगा जैसा कि
विहित किया जा सकेगा और वे ऐसे सुविधाजनक स्थान पर होने चाहिए जैसा कि संनिर्माण श्रमिकों
के लिए ऐसे स्थान पर कार्य करते समय सुलभ हो सकेगा।
बशर्ते, ऐसे किसी स्थान पर अलग मूत्रालय प्रदान करना आवश्यक नहीं होगा जहां पचास से
कम व्यक्ति कार्यरत हैं या जहां शौचालय एक जल जनित सीवेज प्रणाली से जुड़े हैं।
प्रत्येक नियोक्ता, सभी स्थानों पर जहां भवन या अन्य संनिर्माण कार्य किया जा रहा है, ऐसी प्राथमिक चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध करायेंगा जैसा कि विहित किया जा सकेगा।
समुचित सरकार, नियम द्वारा नियोक्ता के लिए निम्नलिखित को आवश्यक बना सकती है -