(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, महानिदेशक या मुख्य निरीक्षक, जैसी भी स्थिति हो,
                                                विशेषज्ञों या ऐसी योग्यता और अनुभव वाली एजेंसियों को ऐसी शर्तों नियोजित कर सकेंगे
                                                जैसा कि विहित किया जा सकेगा।
                                                (3) उप-धारा 1 के तहत किसी निरीक्षक द्वारा कोई भी आवश्यक जानकारी मांगे जाने या
                                                कोई भी दस्तावेज दिखाने के लिए किसी व्यक्ति को कानूनी तौर पर भारतीय दंड संहिता ;1860
                                                का 45 की धारा 175 और धारा 176 के अर्थों में ऐसा करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य
                                                होना समझा जाएगा।
                                                (4) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के प्रावधान, वहां तक जहां तक कि, इस संहिता
                                                की धारा 94 के तहत जारी किए गए एक वारंट के अधिकार के अधीन किए गए किसी भी खोज या जब्ती
                                                के लिए लागू नहीं होती, उप-धारा 1 के अधीन की गई इस तरह की खोज या जब्ती पर लागू
                                                नहीं होगी।